वाराणसी (उप्र), 13 नवम्बर (भाषा) जिले में विश्वप्रसिद्ध देव दीपावली पर्व को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत पूरे शहर को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित किया है।
अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), कमिश्नरेट वाराणसी ने एक आदेश जारी करते हुए 12 नवंबर को मध्यरात्रि से 16 नवंबर की मध्यरात्रि तक पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है।
आदेश में कहा गया है कि देव दीपावली पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों और विभिन्न विशिष्ट अतिथियों के आगमन के कारण सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।
आदेश के अनुसार, इस अवसर पर भीड़भाड़ और विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण की स्थिति को देखते हुए बिना अनुमति के ड्रोन, पतंग, गुब्बारा, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
यह कदम इस संभावना को ध्यान में रखकर उठाया गया है कि इन वस्तुओं का प्रयोग सुरक्षा में बाधा डाल सकता है।
भाषा सं राजेंद्र
मनीषा
मनीषा
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