बुलंदशहर, 12 सितंबर (भाषा) बुलंदशहर जिले की एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को एक महिला और उसके बेटे को पिता की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार ने बताया 2019 में तेजराम नामक एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव के टुकड़े कर दिए गए थे और उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। वह एक सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था।
इस मामले में तेजराम के बेटे जगवीर और पत्नी मेमवती को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि जगबीर ने पिता के स्थान पर मृतक आश्रित कोटे से नौकरी हासिल करने के लिए उसकी हत्या की थी और इसमें उसकी मां मेमवती का भी हाथ था।
कुमार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेमवती और जगवीर को दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास और 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा सं सलीम धीरज
धीरज
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