अपनी बेटी की हत्या करने के दोषी पिता को उम्र कैद |

अपनी बेटी की हत्या करने के दोषी पिता को उम्र कैद

अपनी बेटी की हत्या करने के दोषी पिता को उम्र कैद

:   Modified Date:  November 26, 2024 / 08:40 PM IST, Published Date : November 26, 2024/8:40 pm IST

मुजफ्फरनगर, (उप्र), 26 नवंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय बेटी की जहर खिलाकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता किरणपाल कश्यप ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने दोषी सुंदर पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि सुंदर ने 13 अगस्त 2018 को अपनी 17 वर्षीय बेटी को जहर खिला दिया था जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

भाषा सं. सलीम नोमान

नोमान

 

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