पत्नी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास |

पत्नी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास

पत्नी को जलाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास

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Modified Date: February 7, 2025 / 12:42 PM IST
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Published Date: February 7, 2025 12:42 pm IST

बिजनौर (उप्र), सात फरवरी (भाषा) बिजनौर की एक स्थानीय अदालत ने अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उत्तराखंड के जसपुर की रहने वाली 33 वर्षीय मंजू की शादी बिजनौर जिले के धामपुर के मोहल्ला जोशियान निवासी सचिन से साल 2012 में हुई थी।

उसे उसके पति, सास कविता और ससुर आदेश द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। सचिन कथित तौर पर नशे का आदी था।

अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि तीन अप्रैल 2022 को सचिन ने अपनी मां, पिता और चचेरे भाई अभिषेक के साथ मिलकर उस पर डीजल डाला और उसे आग लगा दी।

उन्होंने बताया कि इस घटना में गंभीर रूप से झुलसी मंजू की 22 जुलाई 2022 को इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

अभियोजन पक्ष के वकील वरुण राजपूत ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनुपम सिंह ने बुधवार को सचिन को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

हालांकि, अदालत ने सुबूतों के अभाव में उसकी मां, पिता और चचेरे भाई को बरी कर दिया।

भाषा सं सलीम संतोष

संतोष

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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