मुजफ्फरनगर (उप्र), 30 नवंबर (भाषा) शामली के कैराना की एक त्वरित अदालत ने उधार के पैसे मांगने पर एक महिला की चाकू घोंपकर हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) संजय चौहान ने शनिवार को बताया कि न्यायाधीश ऋतु नागर की अदालत ने दोषी लाल सिंह पर अनीता नामक महिला की हत्या के मामले में 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
चौहान के अनुसार, यह घटना 11 सितंबर 2020 को शामली जिले के गहरी पुखरा थाना क्षेत्र के भेंसवाक गांव में हुई थी।
उन्होंने कहा कि घटना वाली रात को अनीता अपने घर में अकेली सो रही थी, तभी लाल सिंह ने उस पर हमला किया और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी।
जांच में पता चला कि अनीता ने लाल सिंह को पैसे उधार दिए थे और पैसे वापस न मिलने पर हुए विवाद के कारण उसने हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गयी।
भाषा सं आनन्द नोमान
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