भदोही (उप्र), आठ अक्टूबर (भाषा) भदोही की एक अदालत ने पुरानी रंजिश को लेकर अपने दिव्यांग बड़े भाई की पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले में छोटे भाई को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 63 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) राम बाबू बिंद और विनय बिंद ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने आरोपी महेंद्र नाथ पाठक (54) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 63 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
उन्होंने बताया कि दोषी पर लगाए गए जुर्माने की धनराशि में से पचास हजार रुपये मृतक की दिव्यांग बेटी आंचल पाठक (20) को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का अदालत ने आदेश दिया है।
घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक (एसपी) मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के भुड़की गांव में 20 अप्रैल 2024 की सुबह घर के बाहर लगे हैंडपंप पर दोनों पैर से विकलांग इंद्रजीत पाठक (62) नहा रहे थे, तभी उनके छोटे भाई महेंद्र नाथ पाठक ने पुरानी रंजिश के चलते पीट-पीट कर उन्हें घायल कर दिया और उनकी अस्पताल में मौत हो गयी।
पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और आज मामले में सजा सुनाई गयी।
भाषा सं आनन्द शफीक
शफीक
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