नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा |

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा

:   Modified Date:  October 24, 2024 / 06:35 PM IST, Published Date : October 24, 2024/6:35 pm IST

सोनभद्र (उप्र) 24 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के एक प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुये उसे 20 साल के कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी ।

शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने बभनी थाने में मई 2022 को 17 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।

उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को आरोपी संतोष कुमार खरवार (28) ने फोन पर जानकारी दी कि वह लड़की को भगा कर दिल्ली ले गया है, और उससे शादी करेगा।

पीड़ित के पिता ने इस बीच, पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसकी बेटी को गांव में ला कर छोड़ दिया, इस पर उनकी बेटी ने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

लड़की की सूचना के आधार पर बभनी थाने में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत अदालत में आरोप पत्र दायर किया ।

अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अमित वीर सिंह ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुये 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी एवं डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने जुर्माने की धनराशि में से एक लाख बीस हज़ार रुपया पीड़िता को दिये जाने का आदेश दिया और जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त क़ैद भुगतनी होगी।

भाषा सं जफर रंजन

रंजन

 

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