बरेली (उप्र), छह जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 18 साल के कारावास की सजा सुनायी है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभव कुमार मिश्रा ने बृहस्पतिवार को बताया कि 26 अगस्त 2013 की रात को शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में आइसक्रीम का ठेला लगाने वाला 21 वर्षीय मुकेश 13 साल की एक लड़की को बहला—फुसलाकर अपने बहनोई के घर ले गया था। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था।
उन्होंने बताया कि किशोरी ने अदालत में कहा था कि मुकेश उसे बहला—फुसलाकर अपने साथ ले गया था और पीलीभीत स्थित एक मंदिर में उससे जबरन शादी की थी।
मिश्रा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कुमार मंयक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी मुकेश को दोषी करार देते हुए 18 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
भाषा सं सलीम रंजन
रंजन
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