महाकुंभ: महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज |

महाकुंभ: महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

महाकुंभ: महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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Modified Date: January 31, 2025 / 04:02 PM IST
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Published Date: January 31, 2025 4:02 pm IST

बरेली (उप्र) 31 जनवरी (भाषा) महाकुंभ में महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली के एक व्यक्ति के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अंजनी कुमार तिवारी ने बताया कि वीडियो की जांच के बाद मीरगंज निवासी आरोपी साबिर हुसैन के विरुद्ध मीरगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (झूठी जानकारी, अफवाह फैलाना) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

सीओ के अनुसार, मीरगंज थाने के उप निरीक्षक यतेन्द्र कुमार ने इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पोस्ट की जानकारी मिली है, जिसमें जिले के मीरगंज निवासी साबिर हुसैन पर महाकुंभा को लेकर फर्जी खबर प्रसारित करने का आरोप है।

शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित उक्त पोस्ट की जांच से पता चला कि इसे बरेली जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय खाम कस्बा निवासी साबिर हुसैन ने पोस्ट किया था।

पुलिस के अनुसार इस पोस्ट से हिन्दू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं और हिन्दू धर्म के लोगों में काफी रोष है।

सीओ ने कहा कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

भाषा सं आनन्द प्रशांत सुरभि अमित

अमित

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)