हमीरपुर, 22 नवंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में दारूही के बाद एक और ग्राम पंचायत ने शादी व बच्चे के जन्म जैसे विभिन्न मौकों पर किन्नरों को दी जाने वाली शगुन राशि की दरें तय करने वाली एक सूची तैयार की है। इस सूची में विभिन्न मौकों पर किन्नरों के लिए अलग-अलग शगुन राशि निर्धारित की गई है।
दारूही ग्राम पंचायत ने पिछले महीने फैसला किया था कि बिना उसकी अनुमति के गांव में कोई फेरीवाला नहीं आएगा। साथ ही जबरन पैसे मांगने की शिकायत ग्राम पंचायत तक पहुंचने पर किन्नरों को दी जाने वाली शगुन की राशि भी तय कर दी गई।
अब दारूघनपट्टी कोट पंचायत ने भी फैसला किया कि किन्नर अब शगुन के तौर पर मनमानी नहीं कर सकेंगे और उन्हें एक तय राशि दी जाएगी।
ग्राम पंचायत के प्रधान गुलशन कुमार ने शुक्रवार को बताया कि पंचायत ने बच्चे के जन्म पर 2100 रुपये तथा विवाह के अवसर पर 3100 रुपये की राशि निर्धारित की है।
पंचायत के आदेशों का पालन न करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है।
कुमार ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने पंचायत सदस्यों से शिकायत की थी कि किन्नर जबरन पैसे वसूल रहे हैं और उनकी ओर से मांगे गए पैसे न दे पाने वाले कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है। कुमार ने कहा कि इस शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया।
कुमार के मुताबिक, पंचायत ने बृहस्पतिवार को हमीरपुर के जिलाधिकारी को निर्णय की एक प्रति सौंपी।
भाषा जितेंद्र संतोष
संतोष
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