UP Govt Employees Salary: ढाई लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन, सरकार ने रोक दी सैलरी, जानें कब तक नहीं भेजे जाएंगे पैसे

ढाई लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन, सरकार ने रोक दी सैलरी, Government Withhold Salary of Employees for Not Giving Property Information

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  • Publish Date - September 3, 2024 / 01:39 PM IST,
    Updated On - September 3, 2024 / 01:39 PM IST

लखनऊः Government Withhold Salary of Employees संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों पर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने प्रदेश के करीब ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। दरअसल, 31 अगस्त तक सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था। लेकिन कई कर्मचारियों ने इसकी जानकारी सरकार ने नहीं दी है। अब इसे लेकर सरकार ने एक्शन लेते हुए ढाई लाख कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। इसके बाद से प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

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Government Withhold Salary of Employees दरअसल, मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक सभी सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति की डिटेल साझा करने के लिए कहा था। सरकारी कर्मचारियों को चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए थे। यह ब्यौरा कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर देना था। लेकिन इसके बाद भी केवल 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दिया था। सरकार की डेडलाइन के बाद भी जिन कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी डिटेल नहीं दी, सरकारी आदेश के चलते उनकी अगस्त महीने की सैलरी रोक दी गई है।

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गृह विभाग ने मांगा समय

डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर उनके कार्मिकों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय दिए जाने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलिस कर्मी समय से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। माना जा रहा है कि गृह विभाग के लिए यह तिथि बढ़ाई जा सकती है।

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संपत्ति का ब्यौरा देने पर ही जारी हो सकेगा वेतन

शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, जिन अधिकारियों-कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोका गया, इसे तभी जारी किया जाएगा, जब वे संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे। उनकी संपत्ति का ब्यौरा मिलने पर वेतन देने का फैसला संबंधित विभाग शासन से वार्ता के बाद ले सकेंगे।

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