No green tax for old vehicles in UP

पुरानी गाड़ी के मालिकों को सरकार ने दिया तोहफा, अब नहीं देना होगा ये टैक्स

No green tax in UP : यूपी में पुरानी कार और दोपहिया वाहन स्वामियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में पुरानी कार और बाइक के दोबारा पंजीकरण

Edited By :  
Modified Date: August 6, 2023 / 11:47 AM IST
,
Published Date: August 6, 2023 11:47 am IST

लखनऊ : No green tax in UP : यूपी में पुरानी कार और दोपहिया वाहन स्वामियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में पुरानी कार और बाइक के दोबारा पंजीकरण पर ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। यानी जिन वाहन स्वामियों की गाड़ियां 15 साल की अवधि पूरा करने वाली है, उनके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है।

यह भी पढ़ें : देर रात आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे ठेकेदार समेत 9 युवकों पर मामला दर्ज 

विभाग ने रखा था इतने प्रतिशत ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव

आपको बताते चलें कि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण पर 2 प्रतिशत ग्रीन टैक्स लेने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। जिसे अब सरकार ने खारिज कर दिया है।

लोगों की जेब पर पड़ता इतना असर

No green tax in UP : सरकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के पास होने पर बाइक चालकों को 600 रुपए व कार मालिकों पर दो हजार रुपये तक का खर्च बढ़ जाता। अब पहले की तरह सामान्य निर्धारित राशि में पुरानी गाड़ियों का दोबारा पंजीयन आसानी से हो जाएगा और ऐसी गाड़ियों के मालिकों को ज्यादा जेब नहीं ढीली करनी पड़ेगी।

यह भी पढ़ें : 508 स्टेशनों का बदलेगा स्वरूप, PM Modi लॉन्च कर रहे हैं Amrit Bharat Station Scheme, देखें LIVE वीडियो 

क्या है ग्रीन टैक्स

ग्रीन टैक्स, को पॉल्युशन टैक्स और पर्यावरण कर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक उत्पाद शुल्क है, जिसे सरकारें उन वस्तुओं पर टैक्स लगाकर इकठ्ठा करती हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है।

यह भी पढ़ें : सावधान! हो रहा अशुभ योग का निर्माण, शनि राहु की युति से इन राशियों पर डालेगी प्रभाव 

कितना लगता है ग्रीन टैक्स

No green tax in UP : ग्रीन टैक्स की बात करें तो यह 8 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों पर पहले से ही लागू था, लेकिन बाद में इसे निजी वाहनों के लिए भी लागू कर दिया गया है, जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें