भदोही में 33 लाख रुपये से अधिक की गोल्ड लोन धोखाधड़ी |

भदोही में 33 लाख रुपये से अधिक की गोल्ड लोन धोखाधड़ी

भदोही में 33 लाख रुपये से अधिक की गोल्ड लोन धोखाधड़ी

:   Modified Date:  October 24, 2024 / 10:25 PM IST, Published Date : October 24, 2024/10:25 pm IST

भदोही, 24 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक बैंक में नकली आभूषण गिरवी रखकर गोल्ड लोन दिलाने की धोखाधड़ी के मामले की विवेचना के दौरान अलग-अलग बैंकों के दो और मामले सामने आये हैं।

पुलिस ने बताया कि तीन बैंकों से गोल्ड लोन के लिए नकली आभूषण बंधक रखे गए और 33 लाख रूपये से ज़्यादा का ऋण एक षड़यंत्र के तहत ग्राहकों को दिलाकर इन बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में बैंकों की ओर से नियुक्त स्वर्ण जांचकर्ता फर्म भावना ऑर्नामेंट्स के स्वामी राजू सेठ और 12 अन्य ग्राहकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बृहस्पतिवार को बताया कि गोपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की गोपीगंज शाखा के प्रबंधक राजन सांडेवार की तहरीर पर राजू सेठ के साथ ही प्रदीप कुमार, दिनेश चंद्र, धीरज कुमार, अखिलेश कुमार के खिलाफ धारा 419 ,420 ,409 और 120 B के तहत बुधवार रात मुकदमा दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि राजू सेठ के अनुमोदन पर इन चारों लोगों को एक अप्रैल से 31 मई के बीच कुल 11,74,422 रुपये का गोल्ड लोन दिया गया।

कात्यायन ने बताया कि इससे पूर्व, मंगलवार को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की ज्ञानपुर शाखा के प्रबंधक फुरकान अली खान की तहरीर पर राजू सेठ और ऋण लेने वाली आरती देवी, अजय कुमार, रजनीश और ज़ुबैद आलम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 ,420 ,406 और 120B के तहत ज्ञानपुर थाना में मामला दर्ज किया गया ।

उन्होंने बताया की पूर्व में तैनात शाखा प्रबंधक गुलाब सिंह के कार्यकाल में 5 अप्रैल, 2024 से 9 मई, 2024 बीच बैंक द्वारा राजू सेठ के अनुमोदन पर आरती देवी, अजय, रजनीश और ज़ुबैद को कुल 13,50,687 रुपये का गोल्ड लोन दिया गया था।

उन्होंने बताया की 27 सितंबर, 2024 को प्रयागराज के फूलपुर स्थित ए यू ऑर्नामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषण की पुनः जांच कराने पर बैंक में बंधक रखे गए सभी आभूषण नकली पाए गए।

कात्यायन ने बताया की एक अन्य बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की गोपीगंज शाखा में भी इसी तरह के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। इस बैंक ने भी राजू सेठ के अनुमोदन पर राम सिंह, मनोज कुमार, विनोद कुमार और निर्मला देवी को कुल 8,05,256 रुपये का गोल्ड लोन दिया गया था।

इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के क्षेत्रीय प्रबंधक दुर्गेश एन. सिंह ने तहरीर देकर बताया की बैंक में बंधक रखे गए आभूषण की जांच, बैंक के केंद्रीय कार्यालय में कराई गई और सभी आभूषण नकली पाए गए। इस सम्बन्ध में बुधवार को सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

कात्यायन ने बताया तीनों बैंक ने स्वर्ण आभूषण की जांच के लिए मेसर्स भावना ऑर्नामेंट्स को नियुक्त किया था। तीन बैंकों को इस धोखाधड़ी में 33,30,365 रुपये का नुकसान हुआ है।

भाषा सं राजेंद्र रंजन

रंजन

 

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