गाजियाबाद (उप्र), सात अक्टूबर (भाषा) विवादों में रहने वाले महंत यति नरसिंहानंद के एक सहयोगी की शिकायत के बाद, धार्मिक समूहों के बीच कथित तौर पर वैमनस्य को बढ़ावा देने और अन्य अपराधों को लेकर ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यहां एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणियों को लेकर नरसिंहानंद कई प्राथमिकियों और मुस्लिम समूहों के विरोध-प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं।
यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव उदिता त्यागी ने कविनगर पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जुबैर ने तीन अक्टूबर को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप पोस्ट की, ताकि मुसलमानों को उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए उकसाया जा सके।
पुलिस ने बताया कि जुबैर के खिलाफ दोपहर करीब दो बजे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच बैर को बढ़ावा देना), 228 (झूठे साक्ष्य देना या गढ़ना), 299 (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान कर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना), 356 (3) (मानहानि से संबंधित) और 351 (2) (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
नरसिंहानंद की भड़काऊ टिप्पणियों के वीडियो सामने आने के बाद, शुक्रवार रात गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई।
पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पथराव करने के आरोप में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इससे पहले दिन में, हिंदू संगठनों के सदस्यों ने पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपकर, शुक्रवार को मंदिर पर ‘हमला’ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने जुबैर, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इस्लामी विद्वान अरशद मदनी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तथा आरोप लगाया कि वे मुसलमानों को डासना मंदिर को निशाना बनाने के लिए उकसा रहे थे।
उदिता त्यागी ने कहा कि उन्होंने हिंदू समूहों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर जुबैर के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दी है।
तीन अक्टूबर को उप निरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह ने नरसिंहानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 19 सितंबर को उन्होंने लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में एक कार्यक्रम के दौरान एक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302 (जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बयान से संबंधित अपराध) का उल्लंघन बताया था।
एक अन्य प्राथमिकी वेव सिटी थाने के डासना क्षेत्र के उपनिरीक्षक और क्षेत्र बीट प्रभारी भानु प्रकाश सिंह ने दर्ज कराई है। इस शिकायत में नरसिंहानंद के शिष्यों – डासना मंदिर के अनिल यादव छोटा नरसिंहानंद, यति रणसिंहानंद, यति राम स्वरूपानंद और यति निर्भयानंद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था।
उनके खिलाफ वेव सिटी पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 302 और 351 (आपराधिक धमकी से संबंधित) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भाषा सुभाष अविनाश
अविनाश
अविनाश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)