बलिया (उप्र) 29 दिसंबर (भाषा) बलिया जिले की बांसडीह रोड थाना पुलिस ने उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के फर्जी हस्ताक्षर से भूमि पैमाइश का आदेश पारित कर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, उप जिलाधिकारी सदर आत्रेय मिश्र की तहरीर पर शनिवार को बांसडीह रोड थाने में थाना क्षेत्र के उधो दवनी गांव के शिव शंकर यादव के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 ( 2) (धोखे से किसी का रूप धारण करके धोखाधड़ी करना) और 318 (4) (धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि मिश्र ने आरोप लगाया है कि उन्होंने भूमि की पैमाइश से संबंधित शिव शंकर यादव के 21 मई 2024 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिस पर उनका पारित आदेश फर्जी है, क्योंकि इस पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं है।
थाना प्रभारी अखिलेश पांडेय ने रविवार को बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है।
भाषा सं आनन्द सिम्मी
सिम्मी
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