नई दिल्ली: PM Kisan beneficiary status भारत सरकार ने किसानों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शामिल है। इस योजना को किसानों के लिए लाई गई है। जिसके तहत प्रत्येक किसानों के खाते में 2 हजार रुपए पहुंच रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है।
PM Kisan beneficiary status दरअसल, उत्तर प्रदेश के मऊ के अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने कहा इस योजना के लाभर्थी किसानों को लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना होगा। यह फार्मर रजिस्ट्री 31 दिसंबर 2024 तक की जाएगी। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए वह स्वयं इस योजना के लिए बनाए गए पोर्टल upfr.agristack.gov.in एवं मोबाइल एप Farmer Registry UP के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीकरण कराने वाले किसानों को अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी किसान फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण नहीं कराया है वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
इसके अलावा कृषक जनपद में संचालित जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) का प्रयोग करते हुए निर्धारित शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जहां जनसेवा केंद्र से पंजीकरण करा सकते हैं। जनसेवा केंद्र पर खतौनी की प्रति, फैमिली आइडी संख्या या राशन कार्ड, आधार और आधार से लिंक कोई मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये किसान के खाते में भेजे जाते हैं।
फार्मर रजिस्ट्री एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजीकरण 31 दिसंबर 2024 तक किया जा सकता है।
किसान खुद को पंजीकरण करने के लिए पोर्टल upfr.agristack.gov.in पर या मोबाइल ऐप Farmer Registry UP के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, वे जनसेवा केंद्रों पर जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
खतौनी की प्रति
फैमिली आइडी संख्या या राशन कार्ड
आधार कार्ड
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
जी हां, किसान जनसेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर निर्धारित शुल्क पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसान को उपरोक्त दस्तावेज़ साथ लाने होंगे।
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