दिल्ली के ‘आप’ विधायक भारती को अदालत ने आरोप तय करने के लिए किया तलब |

दिल्ली के ‘आप’ विधायक भारती को अदालत ने आरोप तय करने के लिए किया तलब

दिल्ली के ‘आप’ विधायक भारती को अदालत ने आरोप तय करने के लिए किया तलब

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Modified Date: December 21, 2024 / 10:59 PM IST
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Published Date: December 21, 2024 10:59 pm IST

सुलतानपुर (उप्र) 21 दिसंबर (भाषा) सुलतानपुर जिले की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती पर आरोप तय करने के लिए उन्हें तलब किया।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने पूर्व मंत्री पर आरोप तय करने के लिए उन्हें तलब किया है और मामले में सुनवाई की अगली तारीख आठ जनवरी 2025 तय की है।

अमेठी जिले के जगदीशपुर के रामलीला मैदान में नौ जनवरी 2021 को भारती ने उप्र के अस्पतालों के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर स्थानीय निवासी शोमनाथ साहू ने दिल्ली के मालवीय नगर से ‘आप’ विधायक के खिलाफ पुलिस में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि भारती की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने रोक हटा ली है।

उन्होंने बताया कि शनिवार को अदालत ने पूर्व मंत्री को तलब करने का आदेश देते हुए आरोप तय करने के लिए आठ जनवरी की तिथि नियत की है।

भाषा सं आनन्द नोमान

नोमान

 

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