भदोही (उप्र), 25 अक्टूबर (भाषा) जिले में 15 अगस्त को डॉक्टर भीम राव आंबेडकर समिति द्वारा निकाले गए जुलूस का विरोध करने और इसमें शामिल लोगों के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में यहां की एक विशेष अदालत के निर्देश पर एक पुलिस उप निरीक्षक और ग्राम प्रधान समेत कुल चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
दुर्गागंज थाने के प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि दुर्गागंज थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने के लिए डॉ भीम राव आंबेडकर समिति के सुनील कुमार गौतम, रमेश, राम राज, सितम और कुछ अन्य ग्रामीणों ने राष्ट्रीय झंडा लेकर जुलूस निकाला था।
उन्होंने दावा किया कि जुलूस का विरोध करते हुए गांव के प्रधान अशोक कुमार, प्रेम शंकर और महेंद्र ने मारपीट कर जुलूस को खदेड़ दिया था और समारोह स्थल पर तोड़फोड़ की।
पांडेय के मुताबिक, पीड़ित लोगों का आरोप है कि उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव उर्फ़ पहलवान की मौजूदगी में ग्राम प्रधान और उसके साथी उन्हें (पीड़ितों को) उनके घर से खींच कर थाने लाए और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए थाने में सबको पीटा गया। घटना के अगले दिन यानी 16 अगस्त को समिति के सुनील, गौतम, रमेश, राम राज और सितम को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने बताया ज़मानत मिलने के बाद घायल पांचों व्यक्तियों ने मेडिकल जांच कराने और मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन किसी भी स्तर से पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके बाद समिति ने अदालत की शरण ली।
पांडेय ने बताया सुनील ने 28 अगस्त को एक याचिका विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अदालत में दाखिल की जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 17 अक्टूबर को उप निरीक्षक प्रमोद यादव, ग्राम प्रधान अशोक कुमार, प्रेमशंकर और महेंद्र के खिलाफ बीएनएस और एससी/एसटी कानून की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है।
भाषा सं राजेंद्र नोमान
नोमान
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