इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां को बड़ी राहत दी है। उन्हें कोर्ट से दो महीने की अंतरिम जमानत मिली है। उनके खिलाफ पांच मई को कोर्ट ने वक्फ बोर्ड जमीन मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। हालांकि अभी भी आजम खान के जेल से बाहर आने पर संशय बरकरार है। कुछ दिन पहले ही सपा नेता के खिलाफ स्कूलों की मान्यता से संबंधित एक मामले में जेल से नोटिस भेजा गया है।
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पांच मई को कोर्ट ने आजम की ओर से एडवोकेट इमरान उल्लाह और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी के बीच चली तीन घंटे की बहस के बाद जमानत पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था। इससे पहले भी जमानत अर्जी पर कई दिन की लंबी सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था।
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बता दें कि आजम खान के खिलाफ 2019 से अब तक 90 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इनमें से एक मुकदमा पिछले सप्ताह दर्ज हुआ है। उस मामले को जेल में तामिला भी करा दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम को उस मामले में भी अब जमानत लेनी होगी।
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