वाराणसी, 18 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी हिंदू विश्विद्यालय (बीएचयू) की आईआईटी की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में चिकित्सक द्वारा अदालत में बयान दर्ज कराये जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी के लिए निर्धारित कर दी गयी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) मनोज गुप्ता ने बताया कि मामले में चिकित्सक अनामिका सिंह ने ‘फास्ट ट्रैक’ अदालत के न्यायाधीश कुलदीप सिंह के समक्ष शुक्रवार को अपना बयान दर्ज कराया।
महिला चिकित्सक ने अपने बयान में कहा कि जांच में पीड़िता के गुप्तांग में अंदरूनी चोट के कोई निशान नहीं मिले हालांकि बाहर कुछ खरोंच के निशान हैं लेकिन दुष्कर्म संबंधित हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता।
मनोज गुप्ता ने बताया कि आरोपों पर बहस होने के बाद अगली सुनवाई 20 जनवरी के लिए निर्धारित कर दी गयी।
उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई में भी आरोपी कुणाल के अधिवक्ता आरोप पर बहस करेंगे।
काशी हिंदू विश्विद्यालय के आईआईटी की छात्रा अपने दोस्त के साथ एक नवंबर 2023 की रात को छात्रावास से बाहर घूमने के लिए निकली थी और इसी दौरान ‘बुलेट’ बाइक पर सवार तीन युवकों ने उसे और उसके दोस्त को रोक लिया।
ऐसा आरोप है कि युवकों ने बंदूक दिखाकर पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया था।
छात्रा की शिकायत के आधार पर लंका थाने में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया हालांकि बाद में सामूहिक दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी गई थी।
भाषा सं आनन्द जितेंद्र
जितेंद्र
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)