बरेली में पत्नी के हत्यारे को उम्र क़ैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी |

बरेली में पत्नी के हत्यारे को उम्र क़ैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी

बरेली में पत्नी के हत्यारे को उम्र क़ैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी

Edited By :  
Modified Date: January 28, 2025 / 10:31 AM IST
,
Published Date: January 28, 2025 10:31 am IST

बरेली (उप्र), 28 जनवरी (भाषा) बरेली जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने मंगलवार को बताया कि शराब पीने का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने वाले श्रवण कुमार (35) को सोमवार को त्वरित अदालत (प्रथम) के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने उम्र कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर कुमार को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सिंह के मुताबिक, सोमवार को अदालत ने अपने आदेश में यह व्यवस्था दी।

उन्होंने दर्ज प्राथमिकी के हवाले से बताया कि श्रवण कुमार और उसकी पत्नी मीना (30) सूप बेचते थे। इसी से बमुश्किल उनका गुजारा होता था। श्रवण कुमार शराब पीने का आदी था जिसे लेकर अक्सर पति-पत्नी में झगड़ा होता था।

सिंह ने बताया कि 11 अगस्त 2021 की शाम को भी श्रवण शराब पीकर आया तो मीना ने विरोध किया था। वह बाहर चला गया और रात करीब 11:30 बजे लौटा तो झोपड़ी के बाहर चारपाई पर सो रही मीना के पेट में चाकू से वार किया।

उन्होंने बताया कि मीना की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाला मीना का भाई कल्लू दौड़कर आया और उसने श्रवण को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु विफल रहा। कल्लू ने ही श्रवण पर हत्या का मुकदमा कराया। वह 13 अगस्त 2021 से जेल में है। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया और सोमवार को सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गयी।

भाषा सं आनन्द मनीषा

मनीषा

Follow Us

Follow us on your favorite platform:

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)