उप्र : बरेली में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सज़ा |

उप्र : बरेली में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सज़ा

उप्र : बरेली में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सज़ा

:   Modified Date:  August 30, 2024 / 12:39 PM IST, Published Date : August 30, 2024/12:39 pm IST

बरेली (उप्र), 30 अगस्त (भाषा) किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी एक युवक को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) रामानंद ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सरनाम सिंह ने बताया कि थाना किला क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने एक नवंबर 2016 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसी मोहल्ले के 20 वर्षीय संजू नाम के युवक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।

अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान पत्रावली में साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद संजू को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया।

भाषा राजेंद्र

मनीषा

मनीषा

 

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