आगरा : हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा |

आगरा : हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

आगरा : हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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Modified Date: August 9, 2024 / 08:46 PM IST
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Published Date: August 9, 2024 8:46 pm IST

आगरा, नौ अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के आगरा में एक स्थानीय अदालत ने चार वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 41 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने फरवरी 2020 में बब्लू उर्फ धर्मवीर की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी तुलसी दास उर्फ कांची और मिथुन उर्फ श्रीभगवान को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

एडीजीसी मंगल सिंह उपाध्याय के मुताबिक, बब्लू का शव नौ फरवरी 2020को यूपीएसआईडीसी रोड पर गोल चक्कर के पास नाले में पड़ा मिला था, जिसके बाद उनकी पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी मिथुन की निशानदेही पर तात्कालीन सिकंदरा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया था।

अदालत ने आरोपी मिथुन को आयुध अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने मिथुन पर दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया।

भाषा सं जितेंद्र

जितेंद्र

 

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