PM Kisan Samman Nidhi नई दिल्ली। पीएम मोदी ने 10 दिन पहले पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त की राशि जारी की थी।
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लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें लेकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सरकार ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं।
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इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
- सभी संस्थागत भूमि धारक किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक किसानों को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी इस योजना के लाभार्थियों में शामिल नहीं होंगे.
- केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी भी इसका लाभ नहीं ले सकेंगे.
- हालांकि, मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी व डी ग्रुप के कर्मचारियों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा.
सभी सुपरनेचुरल / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें इस योजना की राशि नहीं मिलेगी.
- अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे.
- डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं. ऐसे व्यक्तियों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं होगा.