‘OBC Amendment Bill’ नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट में पास हुए ओबीसी संशोधन बिल को हरी झंडी दे दी है। अब यह बिल कानून बन गया है। अब राज्य ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार कर सकेंगे।
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बता दें कि बीते 11 अगस्त को संसद में ओबीसी संशोधन बिल पास किया गया था। लोक सभा में 10 अगस्त को अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 127वां संविधान संशोधन बिल दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ था।
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मोदी सरकार के इस बिल का कांग्रेस, सपा, बीएसपी सहित पूरे विपक्ष ने समर्थन किया था। बिल को लेकर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में कुल 385 सदस्यों ने वोट दिया था, जबकि खिलाफ में एक भी वोट नहीं पड़ा था।
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बता दें कि लोक सभा में केंद्र सरकार ने 9 अगस्त को ओबीसी संशोधन बिल, 2021 पेश किया था। अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने से जुड़े इस बिल को विपक्ष का भी समर्थन मिला था।
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राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ओबीसी संशोधन बिल कानून बन गया है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। अभी तक यह अधिकार केंद्र के पास है।