नई दिल्ली। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ने राजधानी में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को बैठक के दौरान बड़े निर्णय लिए गए। इस दौरान निर्णय लिया गया कि अब यदि आप कार में अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की अनिवार्यता नहीं है।
ये निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार से पूछे गए सवाल कि इस नियम की अब क्यों आवश्यकता है और ये अभी तक क्यों प्रभावी है, के कुछ समय बाद लिया गया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये दिल्ली सरकार का निर्देश था और इसे वापस क्यों नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा था कि ये एक बेतुका नियम है जिसे अब हटा देना चाहिए।
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क्या हैं DDMA की बैठक में लिए गए 7 महत्वपूर्ण फैसले
डीडीएमए की बैठक में 7 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान बताया कि कारोना के मामलों में कमी के साथ ही अब पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है।
7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुलेंगी।
14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेज खुलेंगीं, सभी टीचर्स का वैक्सीनेटेड होना जरूरी, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी छोटे बच्चों के लिए चलेंगी।
7 फरवरी से दिल्ली के सभी कॉलेज खोल दिए जाएंगे ऑनलाइन क्लास नहीं चलेंगी। 7 फरवरी से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल सकेंगे
नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा अब नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा, सभी रेस्टोरेंट्स रात 11:00 बजे तक खुल सकेंगे
सभी ऑफिस 100% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे
जिम स्पा स्विमिंग पूल खुल सकेंगे
एग्जीबीशन भी लगाई जा सकेंगी।
वहीं डीडीएमए की बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें 7 फरवरी से कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए और नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेज को 14 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया गया। इस दौरान जिन शिक्षकों का कोरोना टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें काम पर आने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी संचालन अब सामान्य तौर पर किया जा सकेगा। वहीं बैठक में जिम और स्विमिंगपूल खोलने पर भी सहमति बनी।
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