हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं.. स्कूल ड्रेस पहनने से मना नहीं कर सकते छात्र- कर्नाटक हाईकोर्ट

हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं.. स्कूल ड्रेस पहनने से मना नहीं कर सकते छात्र- कर्नाटक हाईकोर्ट

हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं.. स्कूल ड्रेस पहनने से मना नहीं कर सकते छात्र- कर्नाटक हाईकोर्ट

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:49 PM IST
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Published Date: March 15, 2022 10:48 am IST

Karnataka high court on Hijab : बेंगलुरू। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बयान दिया है कि छात्र स्कूल ड्रेस पहने से मना नहीं कर सकते।

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हिजाब पर बैन हटाने वाली सभी याचिकानाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने आगे कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

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