लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि उनकी सरकार ने राज्य में 150 से ज्यादा अवैध स्लाटर हाउस को बंद कराया गया है। वहीं गौ तस्करी में 1823 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
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सरकार का कहना है कि सीएम योगी ने सरकारी स्लाटर हाउस के संचालन को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए 2018 में एक्ट संशोधित किया था। नगर निकाय को इस काम से मुक्त कर दिया गया।
नगर निकाय एक्ट में प्रावधान था कि निकाय खुद स्लाटर हाउस चलाएंगे। अब निजी रूप से मानकों के आधार पर कोई भी स्लाटर हाउस संचालित कर सकता है, लेकिन नगर विकास विभाग की कमेटी से अनुमति लेने के बाद।
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ध्यान रहे कि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में स्लाटर हाउस बंद करा गायों के संवर्धन की बात कही थी। पार्टी का दावा है कि सरकार ने अपने वादे पर खरा उतरते हुए इस दिशा में अनुकरणीय काम किया है। प्रदेश में पहली बार 68 गौ तस्कर माफिया की गैंगस्टर एक्ट के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है।