मुंबई। एनसीबी की गिरफ्त में आए अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है जहां NCB के अधिकारी उनसे लंबी पूछताछ करेंगे। बता दें कि इस मामले में 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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आर्यन के मामले में जब्त किए चरस की मात्रा NDPS एक्ट के तहत ‘स्मॉल’ कैटेगरी में आती है। इस सेक्शन में अधिकतम सजा 6 महीने या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती है।
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NCB ने आर्यन खान को रेव पार्टी करने के आरोप में शनिवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने हिरासत में लिया था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ क्रूज शिप- कॉर्डेलिया द इम्प्रेस में सवार थे और मुंबई से गोवा जा रहे थे। उन पर ड्रग्स का सेवन करने समेत अन्य आरोप हैं।
दो हफ्ते पहले मिली टिप के आधार पर 20 NCB अधिकारियों ने क्रूज शिप ‘कॉर्डेलिया द इम्प्रेस’ में टिकट बुक किए और उस पर सवार हुए थे। ये अधिकारी उस समय तक इंतजार करते रहे, जब तक यात्रियों ने नशीले पदार्थों का इस्तेमाल शुरू नहीं कर दिया। जैसे ही यात्रियों ने नशा करना शुरू किया तो अधिकारियों रेड मार आर्यन समेत आठ लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
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NCB अधिकारियों का कहना है कि आर्यन पर अवैध दवाओं के सेवन का ही आरोप लगेगा। हालांकि जांच अधिकारी अन्य पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं। बता दें कि आर्यन पर NDPS एक्ट के तहत सेक्शन 8(c), 20(B), 27 और 35 के तहत आरोप लगाए हैं।