7th pay commission latest update 2021
नई दिल्ली। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए डीआर में बड़ी राहत दी है, जिसमें 312 फीसदी से लेकर 356 फीसदी का तक का इजाफा हुआ है।
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जिंदा सीपीएफ बेनिफिशरीज के लिए डीआर 312 परसेंट से 356 फीसदी का दिया है। यह फायदा उन लोगों को मिलेगा, 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए हैं। रिवाइज्ड डीआर रिटायर्ड कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीपीएफ लाभार्थियों की तीन किस्तें बाकी थी, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 हैं।
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जिस लाभार्थी की विडो और बच्चों को प्रत्येक माह 645 रुपए का एक्स ग्रेशिया दी जाती है। यह रूल उन लोगों के लिए है जो 1 जनवरी 1986 से पहले रिटायर हुए थे। साथ ही उन लोगों पर भी लागू है जिनकी मौत 1 जनवरी 1986 से पहले हो चुकी है।
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उनके डीआर को 304 से 348 फीसदी का दिया गया है। यह नियम 4 जून 2013 से लागू है। वहीं दूसरी ओर सीपीएफ फायदों के साथ जो सरकारी कर्मचारी 18 नवंबर 1960 से पहले रिटायर हो गए थे और वे 654, 659, 703 और 965 रुपए एक्स ग्रेशिया की कैटगरी में हैं, उन्हें 348 फीसदी मिलेगा।
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5वें सीपीसी सीरीज के तहत सीपीएफ बेनिफशिरीज के लिए एक्स ग्रेशिया अमाउंट बढ़ाने का फैसला हुआ है। यह नियम 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुका है। जिंदा सीपीएफ बेनिफिशरीज के ग्रुप ए, बी, सी और डी के अंतर्गत 3000, 1000, 750 और 650 रुपए के आधार पर एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाता है। यह रूल 4 जून 2013 से है। अब इनका डीआर यानी महंगाई राहत 312 फीसदी से बढ़ाकर 356 फीसदी का दिया है। वहीं दूसरी ओर रिटायर्ड कर्मचारियों की एक श्रेणी के लिए डीआर को 304 फीसदी से 348 फीसदी किया गया है।
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