नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंत्री भत्ता में इजाफा कर दोगुना कर दिया है। हरियाणा मंत्री भत्ता अधिनियम 1972 में संशोधन कर आवास, बिजली और पानी का भत्ता एक लाख रुपए कर दिया गया है। अब मंत्रियों को आवास भत्ता 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 80 हजार रूपए करने बिजली एवं पानी के शुल्क 20 हजार रूपए अतिरिक्त करने का फैसला किया गया है।
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मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां अपनी बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि सरकारी आवास न लेने वाले मंत्रियों को अब निजी आवास किराए पर लेने की छूट होगी।
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नई नियमावली को हरियाणा मंत्री भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाएगा। उसमें कहा गया है, एक अप्रैल, 2016 और उसके बाद से मंत्रियों के सारे भत्ते सरकार ने संशोधित किये थे, बस आवास भत्ता रह गया था। पिछली बार यह दो जून, 2011 को संशोधित किया गया था। खट्टर द्वारा 14 नवंबर को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किये जाने के बाद उसकी यह पहली बैठक थी।
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