राज्य में आज से लागू नहीं होगा नया मोटर एक्ट, मंत्रीजी ने कहा केंद्र सरकार से करेंगे बात, जुर्माने की दरें काफी ज्यादा | The new motor act will not be applicable in Madhya Pradesh from today

राज्य में आज से लागू नहीं होगा नया मोटर एक्ट, मंत्रीजी ने कहा केंद्र सरकार से करेंगे बात, जुर्माने की दरें काफी ज्यादा

राज्य में आज से लागू नहीं होगा नया मोटर एक्ट, मंत्रीजी ने कहा केंद्र सरकार से करेंगे बात, जुर्माने की दरें काफी ज्यादा

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 PM IST
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Published Date: September 1, 2019 4:19 am IST

भोपाल। केंद्र सरकार का नया मोटर वाहन एक्ट नियम मध्यप्रदेश में आज से लागू नहीं होगा। मंत्री पीसी शर्मा ने नए नियमों का विरोध किया है। उनकी माने तो नए नियम में जुर्माने की दरें काफी ज्यादा है। इससे लोगों को भारी परेशानी होगी। शर्मा के मुताबिक सरकार पहले नोटिफिकेशन निकालेगी, विवेचना होगी उसके बाद नियम लागू किए जाएंगे। जुर्माने की दरें काफी ज्यादा होने पर केंद्र सरकार से इस विषय पर बातचीत की जाएगी। पीसी शर्मा के मुताबिक प्रावधान में संशोधन की गुंजाइश हुई तो संशोधन किए जाएंगे।

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गौरतलब है केंद्र सरकार 1 सिंतबर यानी आज से मोटर वाहन एक्ट में बदलाव किया है। आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है। इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है। नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना। पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है। प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे

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ख़तरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हज़ार की बजाए 5 हज़ार रुपये देने होंगे। ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर 1 हज़ार की जगह 5 हज़ार रुपये तक भरने पड़ेंगे। गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 के बजाए 5 हज़ार रुपये तक देने होंगे। रेड लाइट जंप करने पर पहले जो जुर्माना सिर्फ़ 100 रुपये था अब वो 10 हज़ार हो गया है। सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर अब 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हज़ार हो गया है। इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हज़ार रु का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा और भी कुछ बदलाव आज से लागू हो रहे हैं।

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