आज से चलेंगे टैक्सी-आटो, जिले से बाहर जाने ​के लिए ई-पास जरूरी, एडवायजरी के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई | Taxi-autos will run from today, e-pass required to go out of the district, strict action will be taken on the violation of advisory

आज से चलेंगे टैक्सी-आटो, जिले से बाहर जाने ​के लिए ई-पास जरूरी, एडवायजरी के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

आज से चलेंगे टैक्सी-आटो, जिले से बाहर जाने ​के लिए ई-पास जरूरी, एडवायजरी के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 PM IST
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Published Date: May 28, 2020 1:17 am IST

रायपुर। आम नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केवल छत्तीसगढ़ के जिलों के भीतर और अंतर जिला (एक जिले से दूसरे जिले) में आवागमन के लिए टैक्सी-आटो को 28 मई से शर्तो के अधीन परिचालन की अनुमति दी गई है।

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परिहवन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के भीतर ऑटो और टैक्सी का परिचालन नियमानुसार होगा जबकि अंतर-जिला आवागमन के लिए ऑटो और टैक्सी के संचालन के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा।

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टैक्सी-ऑटो में यात्रा के दौरान चेहरे पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा साथ ही कोरोना नियंत्रण के लिए जारी अन्य एडवाईजरी के पालन के साथ ही स्वच्छता और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा। अंतर जिला आवागमन के लिए लोग सीजी कोविड-19 ई-पास एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

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इसके अलावा वेबलिंक https://epass.cgcovid19.in के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी, ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 
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