दुर्ग। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को गलत तरीके से जमीन आवंटन के मामले में आरोपी नगर निगम दुर्ग के सब इंजीनियर आरके जैन को 40 दिन बाद न्यायालय से जमानत मिल गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीके मिश्रा ने 25 हजार के बंध पत्र प्रस्तुत करने पर रिहाई का आदेश जारी किया।
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गौरतलब है कि यह मामला साडा कार्यकाल का है। तब जैन साडा में संपदा अधिकारी थे। न्यायालय से जमानत आवेदन मंजूर कर आरोपी को रिहा करने का आदेश देने का आग्रह किया गया था। जमानत आवेदन में जैन के स्वास्थ्यगत परेशानियों का भी जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया कि सब इंजीनियर की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। साथ ही एक बार और ऑपरेशन होना है। वह अवसाद से ग्रस्त है। उनका 2004 से इलाज चल रहा है। वह न्यूरो और चर्मरोग का भी मरीज है। लंबे समय तक अगर वे जेल में रहेंगे तो मानसिक स्थिति पर बुरा असर होगा। जिसपर न्यायालय ने जमानत मंजूर कर लिया है।
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