राज्य सरकार ने संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने की तिथि में दी छूट, अब करदाता 15 मई तक जमा कर सकते है संपत्ति कर | State government has given exemption in the date of depositing property tax and return, now taxpayers can deposit property tax till May 15.

राज्य सरकार ने संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने की तिथि में दी छूट, अब करदाता 15 मई तक जमा कर सकते है संपत्ति कर

राज्य सरकार ने संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने की तिथि में दी छूट, अब करदाता 15 मई तक जमा कर सकते है संपत्ति कर

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 PM IST
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Published Date: May 1, 2020 10:02 am IST

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण संपत्ति कर भुगतान एवं विवरणी जमा करने के लिए 15 मई 2020 तक विशेष छुट प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम के आयुक्तों और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र भेज दिए गए है।

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पत्र में कहा गया है कि कर दाताओं को संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए पहले अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 की गई थी। अब संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छुट प्रदान करते हुए 15 मई 2020 निर्धारित की गई है।

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जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिको द्वारा संपत्ति कर जमा करने की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली करें तथा नागरिकों को आॅनलाइन भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जाए।