बालोद, छत्तीसगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी।
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उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधो संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तगान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण बालोद जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है। जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में समस्त नगरीय निकायों (नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद) जिला बालोद के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालक का समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।
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सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक, इंडोर डाईनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा प्रातः 08ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात्रि 11.00 तक होम डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे। पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा।
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सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपनी दुकान और संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय या वितरण किया जाए तत्पश्चात अन्य वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाए।
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जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक दुकान और संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।
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यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जायेगा। उक्त आदेशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होगें। यह आदेश तत्काल एवं आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।