रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए 31 मार्च तक शहर में धारा 144 लागू कर दिया है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खुलने की अनुमति रहेगी, इस आशय के आदेश आज कलेक्टर ने जारी कर दिया है।
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राजधानी में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए धारा 144 की मियाद बढ़ा दी गई है। 31 मार्च या अगामी आदेश तक रायपुर नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी।
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आदेश के मुताबिक राशन दुकानें, दवा दुकानें, सब्जी दुकानें जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हे खोलने की अनुमति रहेगी, शेष दुकानें बंद रखी गई हैं।
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