रेरा ने दुर्ग के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लगाई 1 लाख की पेनाल्टी, सख्त निर्देश भी जारी | RERA imposed a penalty of 1 lakh on the real estate project of Durg

रेरा ने दुर्ग के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लगाई 1 लाख की पेनाल्टी, सख्त निर्देश भी जारी

रेरा ने दुर्ग के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लगाई 1 लाख की पेनाल्टी, सख्त निर्देश भी जारी

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Modified Date: November 29, 2022 / 09:00 PM IST
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Published Date: February 26, 2021 2:53 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ’’आनंद विहार फेस-2, पोटिया कला, जिला-दुर्ग (छ.ग.) प्रमोटर-लैण्डमार्क एसोसिएट्स द्वारा- सुभाष कुशवाहा, पता-शॉप नं.-116, लैण्डमार्क हाऊस, स्मृति नगर मार्केट, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.), छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन नंबर PCGRERA280718000639 के रूप में 28 जुलाई 2018 से पंजीकृत है।

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भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है।

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प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उनके द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्रमोटर द्वारा ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अब तक अद्यतन नहीं की गई है। इस संबंध में प्राधिकरण के प्रकरण क्रमांक-M-COM-2019-00539 में सुनवाई के दौरान प्रमोटर सूचनोपरांत अनुपस्थित रहे। उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा 24 फरवरी 2021 को प्रमोटर के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

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प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में प्रमोटर पर अधिनियम के प्रावधानों को पालन नहीं किये जाने पर और अधिनियम की धारा-11 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण एक लाख रूपए की शास्ति अधिरोपित की जाती है। प्रमोटर दो माह के भीतर, प्रोजेक्ट में शेष विकास कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रमोटर या अनावेदक, दो माह के भीतर विवादित प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति की जानकारी प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें। अनावेदक द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन किये जाने तक विवादित प्रोजेक्ट में विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

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रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर, दुर्ग व जिला-पंजीयक दुर्ग को इस संबंध में पृथक से पत्र प्रेषित करें। यदि प्रमोटर द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत प्रमोटर को डिफाल्टर घोषित करने तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 अंतर्गत अनावेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

 

 

 
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