भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी और भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को शुक्रवार को मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने संसद की कार्यवाही के चलते उन्हें अदालत में पेशी से छूट दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हर हफ्ते पेश होने का आदेश दिया था। प्रज्ञा ने पेशी से छूट को लेकर याचिका दायर की थी।
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याचिका में प्रज्ञा की ओर से कहा गया कि वह अब सांसद बन गई हैं, लिहाजा उन्हें हफ्ते में एक दिन के लिए भी कोर्ट आने के आदेश से हमेशा के लिए छूट दी जाए। लिहाजा कोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा की इस अपील को खारिज कर दिया था। वहीं याचिका खारिज हो जाने के बाद आज उनके वकील की ओर से मौजूदा संसद सत्र को लेकर पेशी से छूट मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
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बता दे कि मालेगांव ब्लास्ट कांड मामले में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किले काम होने का नाम ले रही है। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
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