त्योहारों, व्यावसायिक परीक्षाओं तथा चुनावों के मद्देनजर मथुरा में 17 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू | Prohibitory orders imposed till January 17 in Mathura in view of festivals, professional examinations and elections

त्योहारों, व्यावसायिक परीक्षाओं तथा चुनावों के मद्देनजर मथुरा में 17 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू

त्योहारों, व्यावसायिक परीक्षाओं तथा चुनावों के मद्देनजर मथुरा में 17 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 PM IST
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Published Date: November 19, 2020 6:56 pm IST

मथुरा, 19 नवम्बर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों, व्यावसायिक परीक्षा तथा विधान परिषद चुनावों के मद्देनजर 17 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र द्वारा बृहस्पति रात जारी आदेशों के अनुसार 23 नवम्बर से दो दिसंबर तक जनपद में व्यावसायिक परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, इसके अलावा 20 नवंबर को छठ पूजा, 22 को गोपाष्टमी, 23 को अक्षय नवमी, 24 को कंसवध लीला, 25 को देव प्रबोधिनी एकादशी, 30 को गुरु नानक जयंती तथा 19 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाए जाने हैं।

इस बीच भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से विधान परिषद के लिए शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन 2020 की आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

आदेश के अनुसार इसलिए 19 नवंबर से 17 जनवरी 2021 के बीच यदि कोई संगठन या व्यक्ति किसी रैली, सभा का आयोजन करता है तो उसे इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट अथवा अपने इलाके के उप जिलाधिकारी से पूर्व में ही अनुमति लेनी होगी, ऐसा न करने पर वह कानून का उल्लंघन करने का दोषी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

भाषा सं शोभना

शोभना

 

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