पेंशनर्स को दिया जाएगा 32 माह का एरियर्स, हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दिए निर्देश | Pensioners will be given arrears for 32 months, the High Court directed the state government

पेंशनर्स को दिया जाएगा 32 माह का एरियर्स, हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दिए निर्देश

पेंशनर्स को दिया जाएगा 32 माह का एरियर्स, हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दिए निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 PM IST
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Published Date: March 5, 2020 3:21 am IST

जबलपुर, मध्यप्रदेश। होली से पहले पेंशनर्स को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 6वें वेतनमान के तहत 32 माह का एरियर्स मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

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हाईकोर्ट ने राज्य शासन को एरियर्स भुगतान के निर्देश दिए हैं। इस आदेश से 4 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।

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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पेंशनर्स में खुशी का माहौल है। इसके साथ ही राज्य शासन अब पेंशनर्स को एरियर्स देने की तैयारियों में जुट गया है।