जांजगीर। जिले की नगर पंचायत चन्द्रपुर में 25 से 31 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। साथ ही व्यवसाय, विभिन्न गतिविधियों का समय अवधि निर्धारित किया गया है।
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जिला कलेक्टर ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल और आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए है। जारी किए गए आदेश के अनुसार आवश्यक सामान की दुकानें सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक ही खोली जाएंगी। थोक सब्जी विक्रेता सुबह 5 से 9 ही दुकानें खोल सकेगे।
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