मप्र विधानसभा चुनाव, पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी ने लगाया चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध, 28 नवंबर की रात तक रहेगा जारी | MP Assembly Election 2018, Panna collector banned four wheelers

मप्र विधानसभा चुनाव, पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी ने लगाया चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध, 28 नवंबर की रात तक रहेगा जारी

मप्र विधानसभा चुनाव, पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी ने लगाया चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध, 28 नवंबर की रात तक रहेगा जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : November 26, 2018/3:51 pm IST

पन्ना। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को होने वाले मतदान को देखते हुए पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के समस्त चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज खत्री ने यह प्रतिबंध आज (26 नवंबर) शाम 5:00 बजे से 28 नवंबर को रात्रि 9 बजे के लिए लागू रहेगा। इस दौरान विशेष वाहन, इमरजेंसी वाहन और अनुमति मिले वाहन ही चल सकेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज खत्री ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पन्ना के अंतर्गत 26 नवंबर को शाम 5 बजे से 28 नवंबर 2018 की रात्रि 9 बजे तक विशेष वाहनों को छोडकर शेष चौपहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में लगे सभी तरह के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के सभी प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र जारी वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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इसके अलावा अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, बिजली ड्यूटी वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहक ट्रक जो निश्चित स्थानों के लाइसेंस के आधार पर चल रहे है, मतदाता द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाला वाहन, समस्त शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में लगे निजी वाहन, अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी कायालय पन्ना से वैध रूप से अनुमति दी गयी हो, को छोडकर शेष चौपहिया वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।