नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू 21 दिनों के लॉक डाउन के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने लॉक डाउन के नियमों में बदलाव करते हुए कई व्यवसाय से जुड़े लोगों को छूट प्रदान किया है।
जारी आदेश के अनुसार कृषि कार्य से जुड़े और मत्स्य पालन को छूट दिया गया है। इसके तहत फीडिंग और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन जैसी गतिविधियों के लिए हैचरी, फीड प्लांट, वाणिज्यिक एक्वारिया, मछली / झींगा और मछली उत्पाद, मछली बीज / चारा और श्रमिकों को छूट दिया गया है। बता दें कि कि बीते दिनों हाइवे और चाय उत्पादन से जुड़े कारोबारियों को छूट दिया था।
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— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 10, 2020