गृह मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, लॉक डाउन के दौरान इस क्षेत्र जुड़े कारोबारियों को मिली छूट

गृह मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, लॉक डाउन के दौरान इस क्षेत्र जुड़े कारोबारियों को मिली छूट

  •  
  • Publish Date - April 10, 2020 / 05:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:21 PM IST

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू 21 दिनों के लॉक डाउन के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने लॉक डाउन के नियमों में बदलाव करते हुए कई व्यवसाय से जुड़े लोगों को छूट प्रदान किया है।

Read More: केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल टीएस सिंहदेव, कोरोना से निपटने छत्तीसगढ़ की व्यवस्थाओं की दी जानकारी

जारी आदेश के अनुसार कृषि कार्य से जुड़े और मत्स्य पालन को छूट दिया गया है। इसके तहत फीडिंग और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन जैसी गतिविधियों के लिए हैचरी, फीड प्लांट, वाणिज्यिक एक्वारिया, मछली / झींगा और मछली उत्पाद, मछली बीज / चारा और श्रमिकों को छूट दिया गया है। बता दें कि कि बीते दिनों हाइवे और चाय उत्पादन से जुड़े कारोबारियों को छूट दिया था।

Read More: सीएम बघेल ने छात्र के ट्वीट का दिया जवाब, बोले- ‘बेटा अभी घर मत जाओ, जहां हो वहीं रहो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ’