सीधी बस हादसे से सबक, कटनी में 100, रीवा में 70 बसों पर कार्रवाई, बिना परमिट के चल रहे थे सभी.. कई जब्त भी किए गए | Lessons from direct bus accident, 100 in Katni, action on 70 buses in Rewa

सीधी बस हादसे से सबक, कटनी में 100, रीवा में 70 बसों पर कार्रवाई, बिना परमिट के चल रहे थे सभी.. कई जब्त भी किए गए

सीधी बस हादसे से सबक, कटनी में 100, रीवा में 70 बसों पर कार्रवाई, बिना परमिट के चल रहे थे सभी.. कई जब्त भी किए गए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : February 18, 2021/3:06 pm IST

भोपाल। सीधी बस हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार एक्शन मोड पर है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने  भोपाल-होशंगाबाद और भोपाल-रायसेन मार्ग पर लगभग 2 दर्जन यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 6 बसों के फिटनेस प्रमाण-पत्र मौके पर ही निरस्त किए गए। साथ ही परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाली 11 यात्री बसों को जब्त किया गया। राजपूत ने जब्त बसों के यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिये उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की।

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23 हजार की चालानी कार्रवाई

परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 5 बसों के विरूद्ध मौके पर ही परमिट शर्तों के उल्लघंन, जिसमें क्षमता से अधिक सवारी, दस्तावेज मौके पर नहीं पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई। इनमें से वाहन क्रमांक एम.पी. 04 एफए 5219 और एम.पी. 09 एफए 2477 पर तीन-तीन हजार रुपये, एम.पी. 32 पी 0156 पर 10 हजार रुपये, एम.पी. 38 पी 0344 पर दो हजार रूपये एवं वाहन क्रमांक एम.पी. 07 पी 0555 पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

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परिवहन मंत्री राजपूत ने भोपाल-होशंगाबाद मार्ग पर चलने वाली बसों के परमिट, फिटनेस, यात्री क्षमता, पीयूसी एवं यात्रियों के टिकट आदि संबंधी प्रपत्र चेक किए। मौके पर ही 11 यात्री बसों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इनमें वाहन क्रमांक एम.पी. 04 पी 0477 के प्रपत्र फिटनेस मापदण्ड के अनुसार नहीं पाए गए। यान में फस्ट-एड बाक्स, अग्नि-शमन उपकरण नहीं पाये गये तथा इमरजेंसी गेट भी क्षतिग्रस्त पाया गया। वाहन क्रमांक एम.पी. 04 पीए 1728, एम.पी. 04 पीए 3378, एम.पी. 04 पीए 2260 का दस्तावेज अपूर्ण होने एवं प्रस्तुत प्रपत्र फिटनेस मापदण्ड के अनुसार नहीं होने पर जब्त किए गए।

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इसके अलावा वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एफए 5355 में फस्ट-एड बॉक्स में एक्सपायर्ड दवाइयां, अग्नि-शमन यंत्र क्षमता के अनुरूप एवं एक्सपायर होने की वजह से फिटनेस प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए जब्त किया गया। एम.पी. 04 पी 263 को फिटनेस नियमों के अनुरूप नहीं होने एवं चालक एवं परिचालक का लायसेंस न होने के कारण जब्त किया गया। वाहन एम.पी. 04 पीए 1741 को चालक द्वारा वाहन के दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये एवं वाहन में यात्रियों को टिकट पर्ची नहीं दिये जाने के कारण जब्ती की कार्यवाही की गई।

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इसके अलावा वाहन क्रमांक एम.पी. 04 पीए 8155, एम.पी. 04 पीए 3225, एम.पी. 05 पी 0375 को फिटनेस के निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होने, इमरजेंसी गेट के पास सीट लगी होने तथा दस्तावेज अपूर्ण पाए जाने के कारण जब्ती की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही वाहन क्र. एम.पी. 09 एफए 1634 को क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, वाहन फिटनेस के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नही पाये जाने एवं यात्री बस में यात्री पैसेज सामान से अवरूद्ध होने के कारण जब्ती की कार्यवाही की गई।

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बस मालिकों को किया सचेत

परिवहन एवं राजस्व मंत्री राजपूत ने बस मालिकों को सचेत करते हुए कहा कि जो बस मालिक नियमों का पालन नहीं कर रहे, वे स्वयं अपना परमिट एवं लायसेंस सरेडंर कर दें। उन्होंने कहा कि नियम विरूद्व चलने वाले वाहनों के खिलाफ यह कार्यवाही हमेशा जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त परिवहन अरविंद सक्सेना, आर.टी.ओ भोपाल संजय तिवारी, आर.टी.ओ होशंगाबाद मनुज तेहनगुरिया, आर.टी.ओ विदिशा गिरजेश वर्मा, आर.टी.ओ रायसेन रितेश तिवारी और अन्य अमला उपस्थित रहा।

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इसी तरह कटनी में 2 दिनों में करीब सौ बसों पर कार्रवाई की गई है। बिना दस्तावेज के सड़कों में दौड़ रहीं बसों पर ये कार्रवाई की गई है। बस स्टैंड और पन्ना तिराहे पर RTO की कार्रवाई की गई है। रीवा में भी  70 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई है। एक बस का परमिट भी निरस्त किया गया है। सभी बसों के दस्तावेज खंगाले गए   देवास में ओवरलोड बसों पर भी चालानी कार्रवाई की गई है। 1 यात्री बस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन विभाग की कार्रवाई वहीं शहडोल में 8 बसों के परमिट रद्द किए गए है।