संपति कर एडवांस जमा करेंगे तो 6% की मिलेगी छूट, सरचार्ज भी नहीं लगेगा.. जानिए कब है अंतिम तिथि | If you deposit property tax in advance, you will get a rebate of 6%.. There will be no surcharge in Jalkar.

संपति कर एडवांस जमा करेंगे तो 6% की मिलेगी छूट, सरचार्ज भी नहीं लगेगा.. जानिए कब है अंतिम तिथि

संपति कर एडवांस जमा करेंगे तो 6% की मिलेगी छूट, सरचार्ज भी नहीं लगेगा.. जानिए कब है अंतिम तिथि

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : June 24, 2021/8:03 am IST

भोपाल, मध्यप्रदेश। नगर निगम ने संपत्ति कर में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब 31 अगस्त तक संपत्ति कर एडवांस जमा करने पर 6% की छूट मिलेगी। 31 जुलाई तक संपत्ति कर और जल कर जमा करने पर अप्रैल से जून तक की अवधि पर किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा। निगम अमला घर-घर पहुंचकर लोगों को जानकारी देगा। साथ ही संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रेरित भी करेगा।

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यदि वे ​​​​​​चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपत्ति कर 31 अगस्त-21 तक एडवांस जमा कराते हैं तो उन्हें 6% की विशेष छूट मिलेगी। वहीं 31 जुलाई-21 तक संपत्ति कर एवं जल कर आदि जमा करने पर अप्रैल से जून-21 तक की अवधि पर किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा।

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इसके लिए निगम का अमला घर-घर पहुंचकर लोगों को जानकारी देगा और उन्हें संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी तरह संपत्ति कर और जल कर के खातों का सत्यापन भी होगा। जिसमें जो नल कनेक्शन संपत्ति कर खाते में दर्ज नहीं है उन्हें दर्ज करने की कार्रवाई होगी। दरअसल, कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने संपत्ति कर एवं जल उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशि पर अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की है।

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इसकी जानकारी देने के लिए निगमायुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने अमले को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुधवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की। इस दौरान लोगों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रेरित करने, एक किचन एक परिवार के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार वसूलने और अधिक से अधिक व्यवसायिक लायसेंस बनाने व लायसेंस शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए।

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उदाहरण के तौर पर समझिये कि यदि आपका संपत्ति कर सालाना 10 हजार रुपए बनता है तो 6% की छूट मिलने पर 600 रुपए की राहत मिलेगी। इस तरह संपत्ति कर 9400 रुपए बनेगा।