Pistel is not allowed without Uniform
ग्वालियर, मध्यप्रदेश। ग्वालियर में पुलिस विभाग में नया आदेश जारी किया है। पुलिस जवान और अफसर बिना वर्दी के पिस्टल नहीं रख सकेंगे।
यूनिफार्म नहीं तो पिस्टल भी नहीं.. SP ने ये आदेश जारी किया है।
सिविल ड्रेस में कमर पर पिस्टल लगाए पुलिसकर्मी दिखा तो थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
फरमान के तहत अब पुलिस जवान और अफसर बिना वर्दी के पिस्टल नहीं रखेंगे।