इंदौर। हनीट्रैप मामले में आज पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की तारीख खत्म होने के बाद जिला कोर्ट में सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई । जिला कोर्ट में न्यायालय के समक्ष पुलिस ने आरोपी श्वेता पति विजय जैन और आरती दयाल के वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग सैंपल के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। वहीं इस अनुमति पर श्वेता पति विजय जैन के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने आपत्ति की है।
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वकील ने कोर्ट में यह भी कहा है कि सभी आरोपियों को जेल में आम कैदियों की तरह सुविधा नहीं मिल रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है। कोर्ट ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए वकील धर्मेंद्र गुर्जर से लिखित में कल कोर्ट में जवाब मांगा है कि किस आधार पर पुलिस को हैंडराइटिंग और वॉयस सैंपल की अनुमति नहीं दी जाए।
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वहीं इस पूरे मामले में कल कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। फिलहाल आरोपियों के लिए कोई भी जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है ।
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