बिलासपुर। रायपुर निवासी दीपक भारद्वाज की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है जिसमें.हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों ना आपके उपर अवमानना की कार्रवाई की जाए।दरअसल मामला 2017-18 का है।
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याचिकाकर्ता दीपक ने शिकायत की है कि लोक निर्माण विभाग ने उसकी निजी जमीन पर सड़क निर्माण कर दिया है और भूअर्जन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गयी है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर को 15 मार्च 2018 को नोटिस जारी कर नियमानुसार अधिग्रहण की कार्रवाई करने और भूअर्जन की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कलेक्टर रायपुर द्वारा कोई कार्रवाई ना किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर रायपुर को अवमानना का नोटिस जारी किया है।