जबलपुर। OBC आरक्षण को चुनौती का मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश जारी करते हुए 21 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाली सभी याचिकाओं को आपस में लिंक कर दिया गया है। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।
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बता दें कि ओबीसी को आरक्षण देने वाली अब तक चार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाओं में दलील दी गई है कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के बाद 63 फीसदी आरक्षण हो जाएगा जबकि 50 से अधिक आरक्षण नही दिया जा सकता।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अभी हाल ही में प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है, उसके बाद से ही हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी गई है।
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